विवाहिता की हत्या के मामले में पति व सास को उम्रकैद
Updated at : 28 Jun 2015 8:21 AM (IST)
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बिहारशरीफ : दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पाकर पति व सास को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने मामले के विचारण व उभय पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त सजा सुनायी. घटना […]
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बिहारशरीफ : दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पाकर पति व सास को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने मामले के विचारण व उभय पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त सजा सुनायी.
घटना के संबंध में नवादा जिले के अकबरपुर थानांतर्गत महानंदपुर गांव निवासी पारस सिंह ने नालंदा थाना में कांड संख्या 86/13 दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में वादी का कहना था कि उसने अपनी पुत्री झुनकी देवी की शादी छह वर्ष पूर्व नालंदा थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव निवासी धीरज कुमार के साथ की थी. शादी के बाद उसकी पुत्री को एक पुत्री पैदा ली थी. शादी के बाद उसकी पुत्री को दहेज के रूप में अक्सर पैसे की मांग की जाती थी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता था.
इसी बात को लेकर दिनांक 19 अगस्त 2013 की रात में उसकी पुत्री झुनकी देवी ने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी तथा घर में ही केरोसिन छिड़क कर उसके शव को जला दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी मो नुसरत ने मामले के विचारण में साक्ष्य प्रस्तुत किया और बहस में भाग लिया.
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