करेंट से मौत होने पर बिजली कंपनी देगी चार लाख का मुआवजा

बिहारशरीफ : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत विद्युत स्पर्शाघात रेगुलेशन 2018 के निहित प्रावधान के आलोक में विद्युत स्पर्शाघात के मामलों में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. विद्युत स्पर्शाघात में पीड़ित व्यक्ति के परिजन को मुआवजा देने का प्रावधान पूर्व से लागू था, मगर इस पर सही […]
बिहारशरीफ : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत विद्युत स्पर्शाघात रेगुलेशन 2018 के निहित प्रावधान के आलोक में विद्युत स्पर्शाघात के मामलों में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. विद्युत स्पर्शाघात में पीड़ित व्यक्ति के परिजन को मुआवजा देने का प्रावधान पूर्व से लागू था, मगर इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही थी. इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा 15 जून को नया आदेश जारी करते हुए इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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