मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ पर बिहारशरीफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज

बिहारशरीफ : बिहार के बिहारशरीफ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरुद्ध लहेरी थाने के मथुरिया मुहल्ला निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता वीरेश पांडेय ने बिहारशरीफ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया है. अधिवक्ता सुनील पांडेय ने मुकदमे का संपूर्ण साक्ष्य व अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत किया. परिवादी ने जब 19 दिसंबर […]
बिहारशरीफ : बिहार के बिहारशरीफ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरुद्ध लहेरी थाने के मथुरिया मुहल्ला निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता वीरेश पांडेय ने बिहारशरीफ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया है. अधिवक्ता सुनील पांडेय ने मुकदमे का संपूर्ण साक्ष्य व अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत किया. परिवादी ने जब 19 दिसंबर की सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान पढ़ा तो उन्हें दुख पहुंचा था. उन्होंने देश के मान-सम्मान को देखते हुए यह परिवाद दायर किया है.
परिवादी का मानना है कि आरोपित का बयान देश के भविष्य को अंधकारमय करने व आपसी विवाद फैलाने वाला है. आरोपित ने समाचार पत्रों के माध्यम से बयान दिया था कि बिहार और यूपी के लोगों के चलते यहां के स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है. परिवादी का मानना है कि यह बयान देकर संपूर्ण देश के युवाओं में भ्रांति फैलाने का आरोपित कोशिश कर रहा है, जिससे देश में क्षेत्र वाद की भावना उभर सकती है. इधर, वीरेश पांडेय द्वारा बिहारशरीफ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी में दायर किये गये परिवाद 1576सी/2018 दर्ज कर लिया गया है. परिवाद की अगली सुनवाई की तिथि सात जनवरी, 2019 मुकर्रर की गयी है.
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