संवाददाता, मुजफ्फरपुर शराब एवं मादक पदार्थ तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद कोर्ट-1 मिथलेश कुमार ने दोषी पाते हुए वैशाली जिला के बेलसर थाना क्षेत्र के मौजा पकड़ी निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद तौसीर को 6 वर्ष एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. वहीं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. दो साल पूर्व सदर थाना के दिघरा स्थित एक ट्रांसपोर्ट के समीप एनसीबी और सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक जब्त किया था. इसमें शराब और गांजा बरामद किया गया था. घटना को लेकर सदर थाने में तत्कालीन दारोगा देवव्रत कुमार के बयान पर 9 नवंबर 2022 को एफआइआर दर्ज की गयी थी. इसमें ट्रक चालक मोहम्मद तौसीर सहित पांच को आरोपी बनाया गया था. सदर पुलिस ने 19 मई 2023 को कोर्ट में मोहम्मद तौसीर के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. एफआइआर में बताया गया है कि देवव्रत कुमार को वरीय पदाधिकारियों का आदेश मिला, जिसमें बताया गया कि दिघरा शेरपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट एजेंसी के समीप एनसीबी और सदर पुलिस की टीम ने ट्रक को जब्त किया, जहां उक्त जब्त ट्रक की तलाशी लेने पर 22 पैकेट में 228 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसे एनसीबी ने जब्ती सूची बनाकर जब्त कर लिया. ट्रक की तलाशी लेने पर 215 बोतल विदेशी शराब जब्त की गयी. संयुक्त टीम ने ट्रक चालक मोहम्मद तौसीर को गिरफ्तार कर लिया था.
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