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मोतीपुर थानेदार व आइओ के वेतन से कटेगा प्रतिमाह 10 हजार रुपये

मोतीपुर थानेदार व आइओ के वेतन से कटेगा प्रतिमाह 10 हजार रुपये

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– 9 वर्ष बाद भी पूरक आरोप पत्र समर्पित नहीं करने को लेकर पॉक्सो कोर्ट दो ने दिया आदेश

मुजफ्फरपुर.

नौ वर्ष बाद भी पूरक आरोप पत्र नहीं समर्पित करने को लेकर मोतीपुर थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के वेतन से प्रतिमाह 10 हजार रुपया कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराने का आदेश दिया गया है . यह आदेश पॉक्सो कोर्ट -2 ने मोतीपुर थाना के एक केस में सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यह अभिलेख 9 वर्ष से पूरक आरोप पत्र के लिए लंबित चला आ रहा है . थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता की घोर उपेक्षित के कारण यह अभिलेख न्यायालय में अनावश्यक लंबित है. इसलिए पूरक आरोप पत्र समर्पित करने तक 10 हजार रुपये वेतन से प्रति माह कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश एस एस पी को दिया है . कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट द्वारा 20 मार्च 2024 को थानाध्यक्ष से प्रतिवेदन की मांग की गयी. लेकिन थानाध्यक्ष ने कोई जबाव नहीं दिया . जिसके बाद कोर्ट ने थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा आइजी एवं एसएसपी के माध्यम से भेजा था.

यह है मामला

मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीया नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. 15 अक्टूबर 2015 की रात्रि को किशोरी शौच के लिए निकली थी. पीड़िता के पिता के बयान पर मोतीपुर पुलिस ने अशोक कुमार राय, रविन्द्र कुमार राय, मुकुन्द कुमार उर्फ बाबू साहेब एवं पप्पू कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया था .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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