माल ढुलाई में व्यापारियों को 20% तक रियायत देगा रेलवे
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 11 Jul 2020 12:31 PM
नये रेल नियमों के तहत लंबी लीड ट्रैफ़िक -1400 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैफिक केस के मद में 20% भाड़े में रियायत दी जायेगी. शॉर्ट लीड ट्रैफिक- 100 किलोमीटर तक के ट्रैफिक में 10% से लेकर 50% तक की रियायत दी जायेगी.
मुजफ्फरपुर : सोनपुर मंडल की ओर से व्यापारियों को सड़क से रेल यातायात पर परिवर्तन करने एवं रेलवे की नयी नीतियों के वर्तमान में बदलावों से अवगत कराने को लेकर शुक्रवार को एक परिसंवाद का आयोजन किया गया. आयोजन का मुख्य उद्देश्य रेल मार्ग से यातायात करने पर व्यापारी वर्ग को फायदा हो सके.
परिसंवाद में निम्न नये रेल नियमों की विस्तृत जानकारी दी गयी. इसमे लंबी लीड ट्रैफ़िक -1400 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैफिक केस के मद में 20% भाड़े में रियायत दी जायेगी. शॉर्ट लीड ट्रैफिक- 100 किलोमीटर तक के ट्रैफिक में 10% से लेकर 50% तक की रियायत दी जायेगी. प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल-कंपनी या व्यापारी अपने जमीन पर गूड्स टर्मिनल का निर्माण के लिए आवेदन मंडल मे दे सकते हैं. इसका निष्पादन नियत समय अवधि में कर दिया जायेगा.
ट्रैफिक खाली फ्लो दिशा-निर्धारित मार्ग पर माल भेजने पर रियायत का प्रावधान है जिसका लाभ भी उठा सकते हैं. राउंड ट्रिप ट्रैफ़िक-प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक का माल बुक करने एवं पुनः गंतव्य से प्रारंभिक स्टेशन पर माल बूक करने पर रियायत का प्रावधान किया गया है. इसका लाभ उठा सकते हैं.
फ्लाई ऐश–फ्लाई ऐश की बुकिंग करने पर मूल भाड़े में 40% की रियायत दी जायेगी या सबसे न्यूनतम क्लास दर एलआर-1 पर चार्ज किया जायेगा. आयोजन के दौरान सुझावों अथवा प्रस्तावों पर त्वरित विश्लेषण किया जायेगा. आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय मुख्यालय एवं रेलवे बोर्ड से आवश्यकतानुसार सहायता मांगी जायेगी.
इस परिसंवाद मे मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक-2 अरुण कुमार यादव, वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक राजीव रंजन, वरीय मंडल वित्त प्रबंधक संकल्प नारायण सिंह, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुबोध कुमार, सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री विश्वनाथ समेत अनेकों अधिकारी एवं कुल 12 सम्मानित व्यापारी वर्ग सम्मिलित हुए.
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