शिक्षा के अधिकार के बारे में दी जानकारी
Updated at : 06 Dec 2025 7:16 PM (IST)
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Information about the right to education
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डी-15
मुजफ्फरपुर.
एसकेजे लॉ कॉलेज के विधिक सहायता सेवा क्लिनिक सेल ने छाजन हरिशंकर पंचायत भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विषय पर कई जानकारी दी गयी. उद्घाटन महाविद्यालय के निदेशक जयंत कुमार व मुखिया मुन्ना झा ने किया. निदेशक ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी. सेल के संयोजक डॉ रवि रंजन राय ने बताया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है. डॉ एसपी चौधरी ने बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा व निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 25 फीसदी नामांकन आरक्षण का प्रावधान है. इस दौरान उप प्राचार्य प्रो बीएम आजाद, सरपंच रमेश सहनी सहित कई लोग उपस्थित रहे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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