पत्रकार राजदेव हत्याकांड के आरोपी जावेद को CBI कोर्ट से जमानत

Updated at : 07 Feb 2017 8:03 PM (IST)
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पत्रकार राजदेव हत्याकांड के आरोपी जावेद को CBI कोर्ट से जमानत

मुजफ्फरपुर : सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपी जावेद मियां को जमानत मिल गयी है. सीबीआइ की ओर से समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने का जावेद को लाभ मिला और कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया. इससे पूर्व हत्याकांड के एक और आरोपी मो. कैफ को जमानत मिल चुकी है. बता दें […]

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मुजफ्फरपुर : सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपी जावेद मियां को जमानत मिल गयी है. सीबीआइ की ओर से समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने का जावेद को लाभ मिला और कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया. इससे पूर्व हत्याकांड के एक और आरोपी मो. कैफ को जमानत मिल चुकी है. बता दें कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआइ को आरोपितों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करनी थी. सीबीआइ ने 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट जमा नहीं किया. उसके बाद सीबीआइ कोर्ट ने जमानत दे दी. कैफ और जावेद को राजदेव रंजन हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

गौरतलब हो कि 13 मई 2016 को राजदेव रंजन की हत्या कर दी गयी थी. जावेद को सीबीआइ ने इससे पूर्व सीजेएम कोर्ट सीवान की अदालत में आवेदन देकर 29 सितंबर को पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में को रिमांड किया था. जावेद पर आरोप था कि 13 मई, 2016 को शाम के सात बजे हत्या के समय वह ओवरब्रिज पर हथियार के साथ लैस होकर साजिशकर्ता लड्डन मियां, जिम्मी व कैफ के साथ खड़ा था.

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