ePaper

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित का आवेदन सीबीआइ को सूचनार्थ भेजा

Updated at : 16 Feb 2019 3:32 PM (IST)
विज्ञापन
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित का आवेदन सीबीआइ को सूचनार्थ भेजा

मुजफ्फरपुर :बिहार केचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जेल में बंद आरोपित डॉ अश्विनी की ओर से दाखिल आवेदन को विशेष पॉक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश मनोज कुमार ने सीबीआइ के एसपी को सूचनार्थ भेजने का आदेश दिया है. 14 फरवरी को डॉ अश्विनी की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया था. आवेदन में बताया […]

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर :बिहार केचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जेल में बंद आरोपित डॉ अश्विनी की ओर से दाखिल आवेदन को विशेष पॉक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश मनोज कुमार ने सीबीआइ के एसपी को सूचनार्थ भेजने का आदेश दिया है. 14 फरवरी को डॉ अश्विनी की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया था.

आवेदन में बताया गया था कि सीबीआइ ने डॉ अश्विनी को गिरफ्तार कर पूछताछ की. लेकिन, जांच एजेंसी ने जानबूझ कर डॉ अश्विनी का बयान कोर्ट व तथ्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. आइओ ने धारा 164 के तहत बयान भी कराने की बात कही थी, लेकिन बयान कराये बिना ही चार्जशीट दाखिल कर दी गयी. अगर कोर्ट में बयान कराया गया होता तो वह निर्दोष साबित होते और कई अधिकारी व सफेदपोश अभियुक्त बन जाते.

आवेदन में कहा गया कि तत्कालीन समाज कल्याण के निदेशक सह तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन आयुक्त सह वर्तमान प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग अतुल प्रसाद तथा मुख्यमंत्री व अन्य कई बड़े पदाधिकारियों की संलिप्तता अगर सही से जांच हो तो उजागर होगी. इस बीच, वरीय अधिवक्ता शरद सिन्हा ने कहा कि जेल में बंद आरोपित के आवेदन को न्यायालय द्वारा सूचनार्थ सीबीआइ को भेजा जाना सामान्य प्रक्रिया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन