छोटे भाई की हत्या में बड़े भाई और भाभी को उम्रकैद, संपत्ति विवाद में 2024 में हुई थी गोली मारकर हत्या

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फोटो- सजा सुनाये जाने के बाद अदालत परिसर में मां से लिपटकर रोती बेटी.

मुंगेर में संपत्ति विवाद में हुए छोटे भाई की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. बड़े भाई और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह मामला घर के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े के बाद हत्या तक पहुंचा.

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Munger Murder Verdict: मुंगेर. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव में संपत्ति विवाद के दौरान वलिउल्ला उर्फ पिंकु की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. न्यायालय ने बड़े भाई रहमतुल्ला उर्फ लालू और उसकी पत्नी शबनम प्रवीण को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

हत्या के आरोप में उम्रकैद और अर्थदंड

सत्र वाद संख्या 302/2024 में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

आर्म्स एक्ट में भी मिली सजा

अदालत ने दोनों दोषियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई. न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या

अभियोजन के अनुसार 19 जून 2024 को घर के बंटवारे को लेकर विवाद के दौरान रहमतुल्ला और उसकी पत्नी शबनम प्रवीण ने वलिउल्ला उर्फ पिंकु, उसकी बहन फातिमा और मां के साथ मारपीट की. आरोप है कि इसी दौरान शबनम ने अपने पुत्र साजन को घर से पिस्तौल लाने को कहा. साजन द्वारा पिस्तौल लाने के बाद रहमतुल्ला ने वलिउल्ला के सीने में गोली मार दी.

अस्पताल में हुई थी मौत

गोली लगने के बाद घायल वलिउल्ला को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक की बहन फातिमा के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 235/2024 दर्ज किया गया था.

अभियोजन पक्ष ने रखे साक्ष्य

Munger Murder Verdict: मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामसेवक मंडल ने बहस की. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी.

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