फिल्म निर्माता कुलभूषण गुप्ता को आठ लाख जुर्माना, दो साल सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :04 Jun 2017 1:32 AM (IST)
विज्ञापन

मुंगेर : मुंबई के हिंदी फिल्मों के निर्माता कुलभूषण गुप्ता को मुंगेर न्यायालय की ओर से राशि वापस नहीं करने व चेक बाउंस करने के मामले में दोषी पा कर शनिवार को आठ लाख रुपये जुर्माना व दो साल कारावास की सजा सुनायी गयी. कुलभूषण गुप्ता के विरुद्ध मुंगेर निवासी फिल्म निर्माता श्याम बहादुर सिंह […]
विज्ञापन
मुंगेर : मुंबई के हिंदी फिल्मों के निर्माता कुलभूषण गुप्ता को मुंगेर न्यायालय की ओर से राशि वापस नहीं करने व चेक बाउंस करने के मामले में दोषी पा कर शनिवार को आठ लाख रुपये जुर्माना व दो साल कारावास की सजा सुनायी गयी. कुलभूषण गुप्ता के विरुद्ध मुंगेर निवासी फिल्म निर्माता श्याम बहादुर सिंह ने व्यवहार न्यायालय में 19 साल पूर्व मामला दर्ज कराया था, जिसका निर्णय शनिवार को किया गया. मुंगेर व्यवहार न्यायालय के सब जज द्वितीय जीवन लाल
ने मामले की सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माता कुलभूषण गुप्ता को दोषी पाया और सजा सुनायी. बताया जाता है कि 19 वर्ष पूर्व कुलभूषण गुप्ता ने श्याम बहादुर सिंह से फिल्म निर्माण को लेकर 27 लाख रुपये कर्ज लिया था. इस मामले में उसने श्याम बहादुर सिंह को विभिन्न तिथि का चेक दिया था. जो बाद में बाउंस कर गया. इससे राशि का भुगतान नहीं हो पाया. इसी मामले को लेकर श्याम बहादुर सिंह ने मुंगेर न्यायालय में मुकदमा दायर किया था और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामले में शनिवार को निर्णय दिया गया.
विदित हो कि कुलभूषण गुप्ता परदेसी बाबू, अमृत, हत्या, तन-बदन, पुलिस फोर्स जैसे चर्चित फिल्मों के निर्माता रहे हैं. न्यायालय ने जहां एक ओर इन्हें आठ लाख रुपये जुर्माना भुगतान का आदेश दिया है. वहीं मूलधन 27 लाख रुपये किश्तों में जमा करने का निर्देश दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










