हत्या के मामले में पति, सास व देवर को आजीवन कारावास
मुंगेर : अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाकर मृतका के पति, देवर व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने विवाहिता कौसर परवीन उर्फ नीशु की जिस प्रकार हत्या की गयी उसे नृशंस बताते हुए गंभीर टिप्पणी की. सत्रवाद संख्या […]
मुंगेर : अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाकर मृतका के पति, देवर व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने विवाहिता कौसर परवीन उर्फ नीशु की जिस प्रकार हत्या की गयी उसे नृशंस बताते हुए गंभीर टिप्पणी की.
सत्रवाद संख्या 528/08 के मामले में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुंगेर शहर के कमेला रोड पूरबसराय निवासी पति मो जियाउद्दीन,
देवर मो वकील व सास मो. साजदा खातून को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी सहित 498 ए में दोषी करार दिया. धारा 304 बी के तहत न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जबकि 498 ए के तहत तीन वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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