खुले में मांस-मछली विक्रेताओं को मिली निगम की नोटिस प्रतिनिधि, मुंगेर नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के आलोक में नगर निगम मुंगेर ने शहरी क्षेत्र में खुलेआम मांस, मछली व चिकेन बेचने वाले 66 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया है. साथ ही इन लोगों को निगम से लाइसेंस प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया है. नगर पालिका अधिनियम की धारा 345 के तहत कुक्कुट व्यवसायियों को लाइसेंस हर हाल में लेना अनिवार्य है. यदि कोई भी व्यवसायी नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. 66 व्यवसायियों को निगम ने की नोटिस खुले में मांस-मछली की बिक्री न हो इसके लिए निगम प्रशासन ने कुक्कुट व्यवसायियों को लाइसेंस निर्गत करने के लिए 66 व्यवसायियों को नोटिस जारी की है. जिसमें मछली, चिकेन एवं मीट व्यवसायी शामिल हैं. इसके तहत मीट शॉप के 17, चिकेन शॉप के 30 एवं मछली के 19 व्यवसायियों को नोटिस भेजा गया है. किंतु अबतक मात्र एक कुक्कुट व्यवसायी ने लाइसेंस के लिए निगम कार्यालय में आवेदन दिया है.नियमों की उड़ रही धज्ज्यिां पशु मांस, मछली एवं कुक्कुट की बिक्री स्थल को काले कपड़े या चीक लगा कर लोगों के आंखों से ओझल कर बेचना है. इसके बावजूद शहर में कुक्कुट व्यवसायी नियमों को ताख पर अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं और खुलेआम मीट-मछली बेचा जा रहा. कहते हैं नगर आयुक्त नगर आयुक्त प्रभात कुमार सिन्हा का कहना है कि कुक्कुट व्यवसायियों को नोटिस भेजा गया है. नये साल में कुक्कुट व्यवसायियों को हर हाल में लाइसेंस लेना होगा. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
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खुले में मांस-मछली वक्रिेताओं को मिली निगम की नोटिस
खुले में मांस-मछली विक्रेताओं को मिली निगम की नोटिस प्रतिनिधि, मुंगेर नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के आलोक में नगर निगम मुंगेर ने शहरी क्षेत्र में खुलेआम मांस, मछली व चिकेन बेचने वाले 66 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया है. साथ ही इन लोगों को निगम से लाइसेंस प्राप्त करने का भी निर्देश […]
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