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कुतलुपुर पंस पर लगाया गया 25 हजार का अर्थदंड

मुंगेर : आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने, आयोग के आदेश की अवहेलना करने व आयोग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह सदर प्रखंड कुतलुपुर के पंचायत सचिव कपिलदेव यादव पर 25 हजार रुपया का अर्थदंडा लगाया है. उन पर सूचना अधिकार […]

मुंगेर : आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने, आयोग के आदेश की अवहेलना करने व आयोग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह सदर प्रखंड कुतलुपुर के पंचायत सचिव कपिलदेव यादव पर 25 हजार रुपया का अर्थदंडा लगाया है. उन पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-20 (1) के तहत अर्थदंड लगाया है.

साथ ही अधिरोपित अर्थदंड की राशि वसूल कर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के निर्धारित हेड में जमा कराया जाय. राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या ए 586/2019 पंकज कुमार सिंह बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह बीडीओ सदर/लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज कुतलुपुर की सुनवाई करते हुए पंचायत सेवक पर 25 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया है.
मामले के संबंध में कहा गया है कि अपीलार्थी ने एक आवेदन दिया था कि यदि वांछित सूचना लोक स्वास्थ प्रमंडल मुंगेर के पास उपलब्ध थी तो लोक सूचना पदाधिकारी इसे समयानुसार पीएचईडी विभाग को स्थानांतरित करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध थे. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जिसके कारण उन्हें वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है.
पंचायत सचिव के प्रतिनिधि के रूप में राकेश पाठक कार्यपालक सहायक उपस्थित तथा उनके द्वारा बताया गया कि वांछित सूचना पीएचईडी के कार्यालय से संबंधित होने कारण 29 नवंबर 2019 को सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें स्थानांतरित किया गया. संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन द्वारा सूचना की मांग 4 जून 2018 को बीडीओ सदर मुंगेर से की गयी थी.
बीडीओ ने प्रपत्र क को अपने पत्रांक 861 दिनांक 11 जून 2018 को कुतलुपुर पंचायत सचिव कपिलदेव यादव को सूचना प्रदान करने के लिए स्थानांतरित किया. 24 अक्तूबर 2019 द्वारा पंचायत सचिव को निदेशित किया गया था कि स्पष्टीकरण दे कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब के लिए क्यों नहीं अर्थदंड अधिरोपित किया जाए. लेकिन उनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि 17 माह तक उनके द्वारा सूचना प्रदान करने की दिशा में क्या कार्रवाई की गयी.
जिसके कारण पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपया का अर्थदंड अधिरोपित किया. इधर अपीलार्थी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना से संबंधित जानकारी मांगी थी. न तो उन्हें जानकारी दी गयी और न ही यह बताया गया कि यह योजना पीएचईडी विभाग से संचालित हो रहा है और वहीं से सूचना मांगा जाए. राज्य सूचना आयोग का आदेश सराहनीय है.

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