एमडी डिग्रीधारी ही चला पायेंगे पैथोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संचालकों की उड़ी नींद

मुंगेर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैथोलॉजी संचालन से जुड़े लोगों में खलबली मच गयी है़ जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैथोलॉजी संचालन के लिए न्यूनतम डिग्री एमडी पैथो होगी़ ऐसे में अपनी-अपनी दुकान चला रहे पैथो संचालकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है़ क्योंकि अब सामान्य एमबीबीएस डिग्रीधारी […]
मुंगेर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैथोलॉजी संचालन से जुड़े लोगों में खलबली मच गयी है़ जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैथोलॉजी संचालन के लिए न्यूनतम डिग्री एमडी पैथो होगी़ ऐसे में अपनी-अपनी दुकान चला रहे पैथो संचालकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है़ क्योंकि अब सामान्य एमबीबीएस डिग्रीधारी पैथोलॉजी चलाने के लिए अधिकृत नहीं होंगे. जबकि दूसरी ओर मुंगेर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में ऐसे सैकड़ों पैथोलॉजी अवैध रूप से चल रहे. जिसमें कोई एमबीबीएस डिग्रीधारी भी नहीं है. पैथोलॉजिकल जांच का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग पैथोलॉजी खोल लिये हैं. मुंगेर शहर के मेडिकल मंडी बड़ा बाजार में ऐसे पैथलॉजियों की संख्या काफी है जो बिना वैध डिग्री व मापदंड के चल रहे हैं.
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