करैली नरसंहार के दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

मुंगेर : मुंगेर जिले के बहुचर्चित करैली नरसंहार के दो आरोपित रवींद्र यादव व मुसहरू यादव को कांड में दोषी पाते हुए बुधवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 2 जून 2011 को नक्सलियों ने करैली में छह लोगों की हत्या कर दी थी. इसी मामले […]
मुंगेर : मुंगेर जिले के बहुचर्चित करैली नरसंहार के दो आरोपित रवींद्र यादव व मुसहरू यादव को कांड में दोषी पाते हुए बुधवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 2 जून 2011 को नक्सलियों ने करैली में छह लोगों की हत्या कर दी थी. इसी मामले में इन्हें 18 जनवरी को दोषी पाया गया था. सत्रवाद संख्या 681/11 में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपित को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेंद्र मंडल एवं पीयूष कुमार ने बहस में भाग लिया.
सत्रवाद संख्या 681/11 में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर विगत 18 जनवरी को रवींद्र यादव एवं मुसहरू यादव को हत्याकांड में दोषी पाया था. ये दोनों आरोपी धरहरा थाना क्षेत्र के बंगलवा कैथमा का रहने वाला है. जबकि इसी मामले में धीरेंद्र कुमार, राकेश कुमार व राजाराम यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. बताया जाता है कि 2 जुलाई 2011 को तड़के धरहरा थाना क्षेत्र के करैली गांव में माओवादियों ने पुलिस वेश में गांव पहुंचा था और छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिन लोगों की हत्या की गयी थी उसमें सुनील राय, शिवन राय, नरेश राय, रामदेव राय, नारायण कोड़ा व कांग्रेस कोड़ा शामिल था. घटना के दौरान माओवादियों के दौरान कुल 11 लोगों को अगवा कर लिया था. जिसे बाद में पुलिस के द्वारा मुक्त कराया गया था.
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