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मारपीट के मामले में महिला सहित छह दोषी करार

मुंगेर : अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने मंगलवार को मारपीट एवं एससी-एसटी अधिनियम के तहत छह लोगों को दोषी करार दिया. सत्रवाद संख्या 169/ 12 में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर जमालपुर केशोपुर के राजेंद्र मंडल, विनोद मंडल, धीरज मंडल, नीरज मंडल, सूर्यनारायण मंडल एवं कैलाशी […]

मुंगेर : अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने मंगलवार को मारपीट एवं एससी-एसटी अधिनियम के तहत छह लोगों को दोषी करार दिया. सत्रवाद संख्या 169/ 12 में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर जमालपुर केशोपुर के राजेंद्र मंडल, विनोद मंडल, धीरज मंडल, नीरज मंडल, सूर्यनारायण मंडल एवं कैलाशी देवी को भादवि की धारा 323, 341 एवं एससी-एसटी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया.

सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एससी-एसटी अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरि नंदन प्रसाद ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि जमालपुर के बड़ी केशोपुर निवासी बालेश्वर पासवान की पत्नी शोभा देवी के साथ इन अभियुक्तों ने घर में घुस कर मारपीट की थी और जाति सूचक गालियां दी थी. घटना को लेकर अनुसूचित जाति-जनजाति थाना में कांड संख्या 18/12 दर्ज किया गया था.

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