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दोष मुक्त हुए मंत्री शैलेश व पूर्व मंत्री उपेंद्र वर्मा
मुंगेर . संपत्ति विरूपण अधिनियम के मामले में आरोपित राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा शुक्रवार को न्यायालय से आरोप मुक्त हो गये और न्यायालय ने दोनों को रिहा कर दिया. मुंगेर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विभूति भूषण के न्यायालय में जीआर केस नंबर 1584/05 के सुनवाई […]
मुंगेर . संपत्ति विरूपण अधिनियम के मामले में आरोपित राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा शुक्रवार को न्यायालय से आरोप मुक्त हो गये और न्यायालय ने दोनों को रिहा कर दिया. मुंगेर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विभूति भूषण के न्यायालय में जीआर केस नंबर 1584/05 के सुनवाई के दौरान शैलेश कुमार व उपेंद्र प्रसाद वर्मा उपस्थित थे और दोनों का बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय ने दोष मुक्त करते हुए उन्हें रिहा कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में अधिवक्ता अनिल कुमार वर्मा ने बहस में भाग लिया.
विदित हो कि 21 दिसंबर 2005 को विधान सभा चुनाव के दौरान मुंगेर के तत्कालीन अपर समाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी मिसवाहबारी ने जमालपुर रेलवे स्टेशन के समीप चुनावी परचा साटने के मामले में तत्कालीन राजद प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद वर्मा एवं जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पिछले 12 वर्षों से यह मामला न्यायालय में लंबित चल रहा था.
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