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Bihar News: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, AK-47 बरामदगी मामले में आया कोर्ट का फैसला

मोकामा विधानसभा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है. बता दें कि साल 2015 में अनंत सिंह के पैतृक आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट को पुलिस ने बरामद किया था. इसी मामले में कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया था.

बिहार के मोकामा विधानसभा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. छोटे सरकार के नाम से मशहुर अनंत सिंह को पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक और आपराधिक मामले में दस साल की सजा सुनाई है. बता दें कि साल 2015 में अनंत सिंह के पैतृक आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट को पुलिस ने बरामद किया था. इसी मामले में कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया था. जिसमे फैसले की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 21 जुलाई मुर्करर की गई थी. इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

क्या है मामला

बता दें की साल 2015 में बाढ़ निवासी युवक की हत्याकांड मामले में पुलिस सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ RJD विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक आवास पर छापामार कार्रवाई की थी. इस दौरान विधायक के आवास से इंसास राइफल की गोली, मैगजीन बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे. इसी मामले में कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था. जिसपर कोर्ट ने दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया था सरेंडर

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदमा स्थित उनके पुस्तैनी घर पर 16 अगस्त 2019 को हुए छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस आदि बरामद किये थे. पुलिस ने लगभग 11 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया था. जिसके बाद उनके पैतृक आवास से AK-47 के साथ ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया गया था. हथियारों की बरामदगी के बाद कोर्ट ने विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इस मामले में करीब तीन सालों तक ट्रायल चलने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी ठहराया और दस साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने मोकामा विधायक के नौकर रहे सुनील राम को भी 10 साल की सजा सुनाई है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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