बीज विक्रेताओं को प्रपत्र डी में देनी है रिपोर्ट

बाजार में घटिया गुणवत्ता के बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं है.
मोतिहारी. बाजार में घटिया गुणवत्ता के बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं है. कृषि महकमा ने अमानक बीज बिक्री करने वालों पर सख्ती बरतने की कवायद तेज कर दिया है. खरीफ खेती में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, इसको लेकर जिले में कृषि विभाग ने गाइड लाइन जारी किया है. जिसमें बीज विक्रेताओं को अब प्रत्येक माह के बीज बिक्री की सूचना प्रपत्र डी में भरकर प्रत्येक माह कार्यालय को देना है. ऐसा नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगा. इसको लेकर सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार ने वर्तमान खरीफ वर्ष 2024-25 में सभी थोक एवं खुदरा बीज विक्रेताओं को निदेश जारी किया है. सभी बीज के दुकानों में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सह बीज अनुज्ञापन प्राधिकार से सत्यापित बिक्री पंजी, भंडार पंजी एवं बिक्री किये जाने वाले बीजों के सभी प्रभेदों को अनुज्ञप्ति पर प्रविष्टि कराने के उपरांत ही बीज कि बिक्री करने के निर्देश दिये गये है. वही प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को संधारित प्रपत्र डी में सत्यापित प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है. एसओ सदर ने कहा कि निर्देश का पालन नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 7 इसी1955 व बीज नियंत्रण आदेश 1983 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई कि जाएगी. इससे संबंधित पत्र सभी बीएओ, कृषि समन्वयक को जारी किया गया है. वही कृषि कर्मियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में नियमानुसार बीज बिक्री पर ध्यान रखने का टास्क दिया है. इन प्रखंडों के बीज विक्रेताओं को प्रतिमाह देनी है रिपोर्ट इनमें मोतिहारी सदर के मोतिहारी, सुगौली, बंजरिया, कोटवा, तुरकौलिया व पीपराकोठी के थोक व खुदरा बीज विक्रेता को सभी बीज के दुकानों में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सह बीज अनुज्ञापन प्राधिकार से सत्यापित बिक्री पंजी, भण्डार पंजी एवं बिक्री किये जाने वाले बीजों के सभी प्रभेदों को अनुज्ञप्ति पर प्रविष्टि कराने के उपरांत ही बीज कि बिक्री करने के निर्देश दिये गये है. वही प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को संधारित प्रपत्र डी में सत्यापित प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है.
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