गलत जांच रिपोर्ट पर डीएम का बड़ा एक्शन, सदर अंचल का राजस्व कर्मचारी निलंबित
सांकेतिक तस्वीर
Motihari News: पूर्वी चंपारण के सदर अंचल में गलत जांच प्रतिवेदन देने के आरोप में राजस्व कर्मचारी कृष्णा कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है. तीन परिमार्जन मामलों में अनियमितता पाए जाने के बाद डीएम ने 15 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है.
मोतिहारी से सामंत कुमार गौतम की रिपोर्ट
Motihari News: पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने सदर अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी कृष्णा कुमार श्रीवास्तव को गंभीर अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अरेराज अंचल कार्यालय निर्धारित किया गया है.
तीन परिमार्जन मामलों में गलत जांच प्रतिवेदन देने का आरोप
जारी आदेश के अनुसार राजस्व कर्मचारी ने परिमार्जन के तीन मामलों की जांच रिपोर्ट में गलत आधार का उल्लेख करते हुए संबंधित भूमि को भू-हदबंदी रोक सूची में बताया. जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13711/2024 (हर्षवर्धन बहेती बनाम बिहार राज्य) में 16 मई 2025 को उक्त भूमि को रोक सूची से मुक्त करने का आदेश दिया था.
डीएम ने माना अनुशासनहीनता
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि गलत आधार पर परिमार्जन स्वीकृत करने की अनुशंसा करना कर्तव्यहीनता, लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा भ्रष्ट आचरण का परिचायक है. यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की भावना के विपरीत है.
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन-निर्वाह भत्ता
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निलंबन अवधि में संबंधित राजस्व कर्मचारी को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे की विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी.
15 दिनों में विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव देने का निर्देश
जिलाधिकारी ने सदर अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि आरोप-पत्र गठित कर 15 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव समाहर्ता, पूर्वी चंपारण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि मामले में समयबद्ध कार्रवाई हो सके.
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