ePaper

मतगणना परिणाम के 30 दिनों के अन्दर खर्च का लेखा देना अनिवार्य : डीएम

Updated at : 13 Jun 2024 9:28 PM (IST)
विज्ञापन
मतगणना परिणाम के 30 दिनों के अन्दर खर्च का लेखा देना अनिवार्य : डीएम

लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को मतगणना परिणाम के 30 दिनों के अन्दर खर्च का लेखा देना अनिवार्य है.

विज्ञापन

मोतिहारी . लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को मतगणना परिणाम के 30 दिनों के अन्दर खर्च का लेखा देना अनिवार्य है. इसको ध्यान में रखते हुए 24 जून को सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन भवन के सभागार में दिया जाएगा. वहीं 29 जून को लेखा समाधान को ले समाहरणालय परिसर में बैठक होगी जहां तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह-डीएम सौरभ जोरवाल ने पूर्वी चंपारण व शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण एवं व्यय समाधान बैठक की तिथि निर्धारित कर दिया है. डीएम ने बताया कि सभी अभ्यर्थी स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समय पर प्रशिक्षण एवं समाधान बैठक में भाग लेंगे. व्यय लेखा मिलान के लिए दैनिक व्यय लेखा पंजी,विपत्र व सहायक दस्तावेजों के साथ एनेक्सचर ई-2 के अनुसार सार विवरण भाग एवं अनुसूची 1से 11 तक एकनॉलेजमेंट के साथ दाखिल करना होता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन