थरविटिया हत्या कांड मामले में पांच को उम्रकैद की सश्रम कारावास

Published by :SATENDRA PRASAD SAT
Published at :31 Mar 2025 9:50 PM (IST)
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थरविटिया हत्या कांड मामले में पांच को उम्रकैद की सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -22 रेशमा वर्मा ने चुनावी रंजिश में गोलीमार कर हत्या मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपी को दोषी करार दिया है.

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मोतिहारी.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -22 रेशमा वर्मा ने चुनावी रंजिश में गोलीमार कर हत्या मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपी को दोषी करार दिया है एवं नामजद पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सहित प्रत्येक को पैतालीस हजार पांच सौ रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. सजा पकड़ीदयाल थाना के थरविटिया निवासी सुबोध दूबे, राणा सिंह , विजय सिंह, झगरु सिंह, उत्तर प्रदेश बांसडीहा थाना के खेलसर निवासी सचिन सिंह को हुई. मामले में पकड़ीदयाल थाना के थरविटिया निवासी मदन सहनी ने पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या 97/2016 चौदह लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें कहा था कि 21 जुलाई 2016 को उसका भाई माधवलाल सहनी मोतिहारी से एक मीटिंग में भाग लेकर अपने कुछ लोगों के साथ स्कॉर्पियो से घर आ रहा था. करीब 5.30 बजे उसकी गाड़ी ज्यों ही रामबन गांव के पास पहुंची की हरवे हथियार से लैस होकर दो बाइक पर छह व्यक्ति आए. वे अपने स्कॉर्पियो चालक को गाड़ी भागाने को कहा, परंतु वह गाड़ी वहीं रोक दिया. जहां पहले से ही कुछ लोग थे.वे लोग यह कहते हुए मारपीट करने लगे कि साल पंचायत चुनाव में हरवाकर वर्षों का इतिहास मिटा दिया है. अब इसे ही मिटा देते है. इतने में अभियुक्तों ने गोली मार दी. जिसमें अमिताभ सहनी, मदन सहनी, माधवलाल सहनी व आनंद कुमार गंभीर रुप से घायल हो गये . सदर अस्पताल में इलाज के दौरान अमिताभ सहनी की मौत हो गई. सत्र वाद संख्या 294/2017 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद आठ अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया. वहीं उपरोक्त नामजद पांच आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य पाते हुए उक्त फैसला सुनाया है.

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