ePaper

मासिक अपराध गोष्ठी में दी गई नये आपराधिक कानून की जानकारी

Updated at : 03 Jul 2024 10:18 PM (IST)
विज्ञापन
मासिक अपराध गोष्ठी में दी गई नये आपराधिक कानून की जानकारी

अनुमंडल मुख्यालय स्थित सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय में बुधवार को अनुमंडल के थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया.

विज्ञापन

बेनीपट्टी . अनुमंडल मुख्यालय स्थित सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय में बुधवार को अनुमंडल के थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया. गोष्ठी की अध्यक्षता सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने की. बैठक में नये आपराधिक कानून की बारीकी के संबंध में सभी थानाध्यक्षों को जानकारी दी. इसके अलावे विशेष रूप से सजग व सतर्क रहने, विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने, वाहन जांच अभियान चलाने, शराब के तस्करी पर रोक लगाते हुए तस्करों व माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने, लंबित कांडों का निष्पादन में तेजी लाने, थाना क्षेत्रों में समय से दिवा, संध्या, रात्रि गश्ती निकालने, आपराधिक, असामाजिक व उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर जेल भेजने सहित कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. कहा कि लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने और वरीय पदाधिकारियों व जनता दरबार से आये हुए मामलों का निष्पादन करने में तत्परता बरतें. पहली जुलाई से लागू हुए नये आपराधिक कानून की विशेषताओं और प्रतिबद्धताओं की जानकारी प्राप्त करें ताकि मामलों के निष्पादन में सहूलियत होगी. मौके पर अरेर थानाध्यक्ष नेहा निधि, मधवापुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी, साहरघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, औंसी थानाध्यक्ष विकाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, इंस्पेक्टर कार्यालय के रीडर धनंजय मिश्रा समेत अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन