तत्कालीन कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार पर विभागीय कार्रवाई शुरु

Updated at : 01 Aug 2024 10:16 PM (IST)
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तत्कालीन कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार पर विभागीय कार्रवाई शुरु

गोदाम से अवैध उर्वरक मिलने के बाद गोदाम को सील करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करना तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी वर्तमान में उपनिदेशक (शस्य) मुख्यालय कृषि निदेशालय पटना अशोक कुमार को भारी पड़ रहा है.

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मधुबनी. गोदाम से अवैध उर्वरक मिलने के बाद गोदाम को सील करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करना तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी वर्तमान में उपनिदेशक (शस्य) मुख्यालय कृषि निदेशालय पटना अशोक कुमार को भारी पड़ रहा है. इन पर राज्यपाल ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है. सूत्रों का कहना है कि कई अन्य आरोप भी तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार पर लगाये गये हैं. ऐसे में इन पर विभागीय कार्रवाई होने के साथ ही आरोप सिद्ध होने पर वृहत दंड दिया जा सकता है. जिला के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी वर्तमान में उपनिदेशक (शस्य) मुख्यालय कृषि निदेशालय पटना अशोक कुमार के विरुद्ध राज्यपाल के आदेश पर विभागीय कार्रवाई शुरु हो गयी है. सरकार के अपर सचिव ने विभागीय संकल्प जारी कर बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि बिहार सरकार सेवक नियमावली में प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया. पूर्व कृषि पदाधिकारी पर लगे आरोप सिद्ध होने पर उन्हें वृहत दंड दिया जा सकता है.

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार डीएम के आदेश पर तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार लहेरियागंज स्थित एक गोदाम से अवैध उर्वरक मिलने के बाद गोदाम को सील किया गया था. गोदाम सील करने के बावजूद डीएओ अशोक कुमार ने सभी बिंदुओं पर जांच करने के बजाय प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी और कोई विधि सम्मत और तर्कसंगत कार्रवाई भी संबंधित गोदाम मालिक पर नहीं किया. आरोप है कि उसी दौरान जिला कृषि पदाधिकारी के समक्ष अनेक स्रोतों से खाद एवं बीज से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी. विकास आयुक्त बिहार द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था. इनमें 2021 में छापेमारी के दौरान अवैध उर्वरक पाए जाने पर केएसएसएस लिमिटेड लहेरियागंज मधुबनी का गोदाम सील किया गया था. पर विधि संवत कार्रवाई नहीं की गयी.

आरोप सिद्ध होने पर वृहत दंड की बात

आदेश में कहा गया है कि आरोप सिद्ध होने पर उन्हें दंड दिया जा सकता है. जिला के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार पर किए गए कार्रवाई में संयुक्त सचिव मदन कुमार को संचालन पदाधिकारी एवं कृषि विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.

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