आदेश. तीन दिन ही होगी पटाखों की बिक्री
Advertisement
खुले मैदान में सजेंगी दुकानें
आदेश. तीन दिन ही होगी पटाखों की बिक्री मधुबनी : बाजार में विदेशी पटाखा बेचने वाले सलाखों के पीछे होंगे. प्रशासन ने अब इसके लिये कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है. जिला पदाधिकारी एवं एसपी ने संयुक्त रूप से इस दिशा में सभी एसडीओ व एसडीपीओ को छापेमारी करने का आदेश दिया है. जिसमें कहा […]
मधुबनी : बाजार में विदेशी पटाखा बेचने वाले सलाखों के पीछे होंगे. प्रशासन ने अब इसके लिये कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है. जिला पदाधिकारी एवं एसपी ने संयुक्त रूप से इस दिशा में सभी एसडीओ व एसडीपीओ को छापेमारी करने का आदेश दिया है.
जिसमें कहा गया है कि यदि कहीं भी विदेशी पटाखा बेचा जा रहा है तो तत्काल ही संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई करें. दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक शनिवार को हुई जिसमें सुरक्षा को लेकर कई आवश्यक निर्देश जारी किये गये.
दीपावली में मात्र तीन दिन ही पटाखे की बिक्री होगी. दीपावली से दो दिन पहले से लेकर दीपावली के दिन पटाखे बेचने की छूट लाइसेंसी दुकानदारों को दिया गया है. इसके साथ ही बाजार में पटाखा
बेचे जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी. जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह व एसपी दीपक बरनवाल ने संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए सभी एसडीओ
को यह निर्देश दिया है कि पटाखे के सार्वजनिक दुकान को वैसे स्थलों पर लगाने की व्यवस्था करें जो पूरी तरह से भीड़ से अलग और खुले मैदान हो.
अस्पताल में विशेष व्यवस्था
दीपावली में संभावित खतरों को देखते हुए अस्पताल में ईलाज के विशेष व्यवस्था किये जायेगे. दीपावली के दिन शाम छह बजे से रात 2 बजे तक इमरजेंसी के साथ ही अन्य दिनों की भांति ओपीडी व अन्य सभी विभाग खुले रहेंगे.
कंट्रोल रूम सक्रिय
धनतेरस पर छिनतई व लूटपाट की घटना पर रोक लगाने के लिये पुलिस चौकस रहेगी. सघन वाहन गश्त किया जायेगा. इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी अलर्ट कर दिया गया है. वहीं हर अनुमंडल में कंट्रोल रूम का गठन भी किया जायेगा.
विदेशी पटाखा बेचने पर होगी कार्रवाई
बैठक में जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह, एसपी दीपक बरनवाल व अन्य
घाटों पर भी सतर्कता
छठ पर्व को लेकर भी प्रशासन सतर्क है. जिले के 1029 तालाब को चिन्हित किया गया है. जहां पर छठ पर्व मनाया जाता है. इनमे से 259 तालाबों को संवेदनशील, अतिसंवेदनशील व खतरनाक माना गया है. ऐसे तालाबों में डेढ फीट पानी से आगे बेरिकेटिंग कर दिया जायेगा. साथ ही ब्रतियों को विशेष रूप से हिदायत दी जायेगी कि इनसे आगे वे ना जायें. वहीं प्रमुख तालाबों पर एसडीआरएफ, गोताखोर भी तैनात रहेंगे. घाटों पर रौशनी की भी व्यापक तौर पर व्यवस्था होगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement