मधुबनी : झंझारपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कमरूल होदा एवं फुलपरास के कलामुद्दीन खां , जेएसआई विनय भूषण राय एवं चौकीदार चरित्तर के विरुद्ध गैर जमानतीय व कुर्की वारंट के बाद भी पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किये जाने को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी माघवेंद्र मिश्रा पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अभियुक्त कमरूल होदा न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित करायी जाय.
न्यायालय द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार पुराने वादों को प्राथमिकता के तौर पर निस्तारण करना है लेकिन, उक्त दोनों मामलों में 17 सालों से लंबित आ रहा है. लेकिन पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों को गैर जमानतीय वारंट व कुर्की के आदेश के बावजूद न्यायालय मं उपस्थित नहीं कराया जा रहा है. जिससे मामला अनावश्यक विलंब हो रहा है. साथ ही न्यायालय ने एसपी को आदेश जारी किया कि सभी थानों को सम्मन, वारंट, प्रोसेस कि तामिला की सूचना यथाशीघ्र न्यायालय को देने का आदेश जारी किया.