पति को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Aug 2016 1:53 AM
मधुबनी : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय के न्यायालय में लदनियां थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व एक विवाहिता की हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई . दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित लदनियां थाना क्षेत्र के मरनैया निवासी परमानंद […]
मधुबनी : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय के न्यायालय में लदनियां थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व एक विवाहिता की हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई . दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित लदनियां थाना क्षेत्र के मरनैया निवासी परमानंद कामत को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को दस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक वैद्यनाथ चौधरी एवं सूचक के अधिवक्ता एल प्रधान ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता कमल नारायण यादव एवं बिंदेश्वर यादव ने बहस किया.
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