पंचायत चुनाव. आवश्यक सेवा का वाहन नहीं होगा बाधित, लोगों को नहीं होगी परेशानी
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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बाइक से प्रचार करेंगे मुिखया प्रत्याशी पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी िकया है, तािक आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो. आचार संिहता के पालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है. आयोग ने प्रचार में िकस प्रत्याशी को कौन सा वाहन उपयोग करना है इसको लेकर दिशा िनर्देश जारी […]
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बाइक से प्रचार करेंगे मुिखया प्रत्याशी
पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी िकया है, तािक आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो. आचार संिहता के पालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है. आयोग ने प्रचार में िकस प्रत्याशी को कौन सा वाहन उपयोग करना है इसको लेकर दिशा िनर्देश जारी किया गया है.
मधुबनी : पंचायत चुनाव को लेकर हर स्तर पर जोर शोर से पहल की जा रही है. साथ ही विभाग व निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कई प्रकार के निर्देश चुनाव को लेकर जारी किया जा रहा है. जिससे चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन कर सकें.
प्रत्याशी व समर्थक में से कोई एक ही करेगा वाहन का उपयोग
आदर्श आचार संहिता का पालन करने का िनर्देश
िजला परिषद सदस्य मोटर वाहन का कर सकते हैं उपयोग
िबना वाहन प्रचार करेंगे पंच व वार्ड सदस्य प्रत्याशी
राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के अनुसार चुनाव प्रचार के लिये मुखिया एक मोटरसाइकिल का उपयोग कर सकते हैं. जबकि जिला परिषद सदस्य एक हल्के मोटर वाहन का उपयोग प्रचार के लिये करेंगे वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिये भी बाइक का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये कर सकते हैं. जबकि सरपंच भी एक मोटरसाइकिल चालक सहित अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपयोग कर सकते हैं. हालांकि ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच को चुनाव प्रचार के लिये किसी वाहन की अनुमति नहीं दी गयी है. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वाहन का उपयोग अभ्यर्थी या उनके चुनाव अभिकर्ता में से कोई एक ही कर सकता है.
प्रत्याशी अपने घर पर लगा सकते हैं पोस्टर
चुनावी मैदान में खड़े प्रत्याशी अपने आवास व कार्यालय या फिर प्रचार गाड़ी पर पोस्टर या वैनर लगा सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इस आशय का पत्र जिला पदाधिकारी को जारी करते हुए आवश्यक निर्देश दिया है. कहा गय है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिये ना सिर्फ अपने घर, कार्यालय या फिर प्रचार वाहन पर पोस्टर /बैनर लगा सकते हैं बल्कि चुनाव कार्यालय भी खोल सकते हैे. पर चुनाव कार्यालय खोलने की सूचना वे संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देंगे. जिसमें यह जानकारी उनको देनी होगी कि कार्यालय किस स्थान पर खुला है और कार्यालय खोलने में लगने वाला व्यय भी निर्वाचन व्यय के सीमा के अंदर ही होगा.
मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक ले जा सकते हैं वाहन
चुनाव के दिन वाहन मालिक किसी निजी कार्य से वाहन का प्रयोग कर सकते हैं. चुनाव कार्य को लेकर वाहन के प्रयोग पर मनाही होगी. वहीं मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए मालिक द्वारा स्वयं या फिर उनके परिवार के सदस्यों को मतदान केंद्र पर ले जाने की अनुमति होगी. वहीं आवश्यक सेवाआें के लिये वाहन को बाधित नहीं किया जा सकेगा.
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