पीएचइडी मंत्री पर गैर जमानती वारंट जारी

मधुबनी : बिहार सरकार के पीएचइडी मंत्री विनोद नारायण झा को चुनाव आचार संहिता मामले में न्यायालय में उपस्थित नहीं होना मंहगा पड़ा. मामले में एसीजेएम प्रथम के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. श्री झा पर 2005 में पडौल विधानसभा चुनाव में भाजपा […]
मधुबनी : बिहार सरकार के पीएचइडी मंत्री विनोद नारायण झा को चुनाव आचार संहिता मामले में न्यायालय में उपस्थित नहीं होना मंहगा पड़ा. मामले में एसीजेएम प्रथम के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. श्री झा पर 2005 में पडौल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में पडौल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 10 नवंबर 2005 को पूजा के दौरान हो रहे नाच के स्टेज पर चढ़कर अपनी पार्टी के पक्ष में बिना अनुमति प्रचार करने एवं विजय होने पर इस स्टेज को सांस्कृतिक स्टेज बनवाने का बयान देने का आरोप है. मामले को लेकर मेला में तैनात चौकीदार सूर्य नारायण यादव की ओर से चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
न्यायालय में श्री झा ने 20 नवंबर को उपस्थितहोकर अपना बयान कलमबद्ध कराया था. वहीं, अगली तारीख 25 नवंबर को मुकर्रर थी. लेकिन उक्त तिथि को श्री झा न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनकी तरफ से कोई पैरवी की गयी. न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए श्री झा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.
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