हत्या मामले में युवक दोषी करार

Published at :11 Apr 2018 4:48 AM (IST)
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हत्या मामले में युवक दोषी करार

मधुबनी : भैरवस्थान थाना क्षेत्र में करीब चौदह वर्ष पूर्व चर्चित विनोद सिंह हत्या कांड मामले का सुनवाई प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में मंगलवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी भैरवथाना क्षेत्र के नवटोल निवासी आरोपी कुमर झा को दफा 302/307 भादवि में […]

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मधुबनी : भैरवस्थान थाना क्षेत्र में करीब चौदह वर्ष पूर्व चर्चित विनोद सिंह हत्या कांड मामले का सुनवाई प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में मंगलवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी भैरवथाना क्षेत्र के नवटोल निवासी आरोपी कुमर झा को दफा 302/307 भादवि में दोषी पाया है.

सजा के बिंदु पर सुनवाई 12 अप्रैल को होगा. सूचक के अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह के अनुसार दिनांक 21 नंवबर 2004 को काकोहाट से सूचक के पुत्र विनोद सिंह व उसके दोस्त बौअन झा मोटरसाइकिल से सब्जी खरीदकर अपने गांव नवटोल आ रहा था. गांव के पास टेढ़ा बांध के नजदीक आरोपी अन्य लोगों के साथ मिलकर सड़क को ट्रैक्टर से जाम कर दिया था.
इसके बाद बौअन झा और विनोद सिंह को मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त कर लाठी, फरसा, छूरा से मारकर जख्मी कर दिया था. फिर पैर में रस्सी बांधकर ट्रैक्टर से खिचते टेढ़ा बांध से पूरब ले जाकर और उन लोगों पर ट्रैक्टर पलट दिया था. जिससे घटना स्थल पर ही विनोद सिंह की मृत्यु हो गयी थी. वहीं बौअन झा को मरनासन्न अवस्था में निकाल कर सदर अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती हुआ था. इस बाबत सूचक मृतक के पिता धर्मनारायण सिंह द्वारा भैरव स्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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