शराब पीने पर दो को पांच वर्ष की सजा व एक लाख जुर्माना

Published at :17 Mar 2018 4:26 AM (IST)
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शराब पीने पर दो को पांच वर्ष की सजा व एक लाख जुर्माना

मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के भौआड़ा सिंघिनिया चौक निवासी मो. चांद बाबू व महराजगंज निवासी पप्पू कुमार को शराबबंदी के बाद शराब पीना महंगा पड़ा. उक्त मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते द्वितीय एडीजे सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के उक्त दोनों आरोपी को उत्पाद संशोधन अधिनियम के धारा […]

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मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के भौआड़ा सिंघिनिया चौक निवासी मो. चांद बाबू व महराजगंज निवासी पप्पू कुमार को शराबबंदी के बाद शराब पीना महंगा पड़ा. उक्त मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते द्वितीय एडीजे सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के उक्त दोनों आरोपी को उत्पाद संशोधन अधिनियम के धारा 53(ए) में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

साथ ही न्यायालय ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद ध्रुव नारायण प्रसाद ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की है. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार राय रंजन ने बहस किया था.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार उक्त आरोपी को 18 अप्रैल 2016 को नशे के हालत में थाना चौक से उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल द्वारा गिरफ्तार किया गया था.
समाज में जायेगा संदेश. शराब बंदी के बाद जिले में शराब पीने के मामले में प्रथम फैसला है. विशेष लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि इस फैसला से समाज संदेश जायेगा. इससे शराब पीने वाला सतर्क होंगे और शराब से दूर रहेंगे.
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