मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के भौआड़ा सिंघिनिया चौक निवासी मो. चांद बाबू व महराजगंज निवासी पप्पू कुमार को शराबबंदी के बाद शराब पीना महंगा पड़ा. उक्त मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते द्वितीय एडीजे सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के उक्त दोनों आरोपी को उत्पाद संशोधन अधिनियम के धारा 53(ए) में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही न्यायालय ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद ध्रुव नारायण प्रसाद ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की है. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार राय रंजन ने बहस किया था.