गांजा मामले में दो दोषी करार, सजा 21 को

Published at :17 Mar 2018 4:25 AM (IST)
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गांजा मामले में दो दोषी करार, सजा 21 को

मधुबनी : कलुआही थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले गाजा एवं आर्म्स और गोली बरामदगी मामले की सुनवाई प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश हसीबुल्लाह अंसारी के न्यायालय में शुक्रवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी राम अशीष सिंह व प्रमोद राय को एनडीपीएस एक्ट के धारा 20(बी) 2 […]

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मधुबनी : कलुआही थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले गाजा एवं आर्म्स और गोली बरामदगी मामले की सुनवाई प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश हसीबुल्लाह अंसारी के न्यायालय में शुक्रवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी राम अशीष सिंह व प्रमोद राय को एनडीपीएस एक्ट के धारा 20(बी) 2 (सी), 24ए 22 सी में दोषी पाया है. वहीं अभियुक्त राम अशीष सिंह को आर्म्स एक्ट के धारा 25(बी) ए, 251 (ए), 26,35 में भी दोषी पाया है.

आरोपी राम अशीष सिंह कलुआही थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर नरहिया टोल का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी प्रमोद राय सीतामढी जिला के पतौना थाना क्षेत्र के आवापुरी का रहने वाला है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 मार्च को होगा. क्या था मामला. विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस धीरेंद्र कुमार मिश्रा के अनुसार 20 मई 2015 के 11 बजे गुप्त सूचना के आधार पर असिस्टेंट कमांडेंट जयनगर के दिलीप कुमार सरकार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर खजौली एवं कलुआही थाना के पुलिस एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कलुआही के साथ आरोपी लक्ष्मीपुर निवासी राम अशीष सिंह के घर पर छापेमारी किया था.

इस दौरान आरोपी के घर से दरवाजे एवं जलावन के घर से 525 किलोग्राम नेपाली गाजा एवं 2 किलो 70 ग्राम चरस बरामदगी हुई थी. साथ ही वक्शा से 13 आर्म्स, 80 राउंड गोली, 16 मैगजीन 89 हजार 725 रुपये भी बरामद किया गया था. इस दौरान आरोपी प्रमोद राय भी आरोपी राम अशीष सिंह के साथ उपस्थित था.

इस बावत सूचक असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप कुमार सरकार द्वारा कलुआही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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