हत्या में छह को आजीवन सश्रम कारावास

Published at :13 Mar 2018 6:21 AM (IST)
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हत्या में छह को आजीवन सश्रम कारावास

मधुबनी : चर्चित इंद्र नारायण यादव हत्या कांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम त्रिलोकी दूबे के न्यायालय में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त खुटौना थाना क्षेत्र के एकडारा निवासी घूरन यादव, लक्ष्मी यादव, छुतहरू यादव, कपल यादव, विश्वनाथ […]

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मधुबनी : चर्चित इंद्र नारायण यादव हत्या कांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम त्रिलोकी दूबे के न्यायालय में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.

न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त खुटौना थाना क्षेत्र के एकडारा निवासी घूरन यादव, लक्ष्मी यादव, छुतहरू यादव, कपल यादव, विश्वनाथ यादव एवं खुशी लाल यादव को दफा 302/149 भादवि आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही प्रत्येक को पचास- पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अन्य दफा 449 भादवि में दस वर्ष कारावास व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियोजन कि ओर से अपर लोक अभियोजक एसआई खां ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता महेंद्र कुमार मिश्र ने बहस किया था.
खुटौना थाना क्षेत्र का मामला
भूमि विवाद में हुई थी
इंद्र नारायण की हत्या
एडीजे सप्तम ने सुनाया फैसला
पचास- पचास हजार का जुर्माना भी लगाया
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार दिनांक 4 जून 2012 को खुटौना थाना क्षेत्र के एकडारा गांव में उक्त आरोपियों ने अन्य साथी के साथ मिलकर नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियार से लैश होकर सूचक के आंगन में घुसकर अंधाधूंध गोलीबारी की थी. वहीं मृतक इंद्र नारायण यादव को पकड़कर गोली मार दी थी. जिससे इंद्र नारायण यादव का मौके पर ही मृत्यु हो गई थी. घटना का कारण पुरानी भूमि विवाद को लेकर बतायी जाती है. इस बाबत मृतक के पुत्र सूचक सुरेंद्र यादव द्वारा खुटौना थाना कांड संख्या 34/12 दर्ज कराया गया था.
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