प्रधान दंडाधिकारी को धमकी देने के मामले में तीन को सजा

मधुबनी : व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित तत्कालीन किशोर न्यायालय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी अतुलवीर सिंह को धमकी देने के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अभिराम यादव एवं मनोज कुमार झा को दफा 467 भादवि […]
मधुबनी : व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित तत्कालीन किशोर न्यायालय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी अतुलवीर सिंह को धमकी देने के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अभिराम यादव एवं मनोज कुमार झा को दफा 467 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अन्य दफा 189,203,209,353, भादवि में दो वर्ष एवं 387,419,468,471 भादवि में तीन साल व 327 एवं 420 भादवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. प्रत्येक को 25000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं इसी कांड की एक महिला अभियुक्त जो मनोज कुमार झा की पत्नी है, उसे भी न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बहस करते
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