23.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

क्लिनिक संचालक पर 50 हजार का जुर्माना

कार्रवाई. मामला क्लिनिकल एक्ट की शर्तों का पालन नहीं करने का मधुबनी : क्लिनिकल एस्टेविलिसमेंट एक्ट के तहत निबंधित रहने के बाद भी शर्तों का पालन नहीं करने के कारण मधेपुर स्थित श्यामा क्लिनिक के संचालक डाॅ वीएस झा पर नियमों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए सिविल सर्जन ने 50 हजार रुपये का […]

कार्रवाई. मामला क्लिनिकल एक्ट की शर्तों का पालन नहीं करने का

मधुबनी : क्लिनिकल एस्टेविलिसमेंट एक्ट के तहत निबंधित रहने के बाद भी शर्तों का पालन नहीं करने के कारण मधेपुर स्थित श्यामा क्लिनिक के संचालक डाॅ वीएस झा पर नियमों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए सिविल सर्जन ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही, संचालक को एक सप्ताह के अंदर जिला निबंधन प्राधिकार में दंड की राशि जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.
मधेपुर स्थित श्याम क्लिनिक के संचालक डा. वीएस पर सुपौल जिला निवासी उपेंद्र चौहान व्यवहार न्यायालय द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया गया था. परिवाद में क्लिनिक के संचालक पर मरीजों की सर्जरी करने का आरोप लगाया गया था. परिवाद के आलोक में सीएस द्वारा प्रभारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डाॅ एसपी सिंह व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को क्लिनिक की जांच का जिम्मा सौंपा गया है.
जांच दल द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि मरीजों ने पूछने पर बताया गया कि डाॅ वीएस झा ही ऑपरेशन करते हैं. जांच क्रम में क्लिनिक में कोई सर्जन, चिकित्सक व कर्मी उपस्थित नहीं थे. वहीं, डाॅ वीएस झा के पास वीएएमएस की डिग्री है. जो क्लिनिक एक्ट के विरुद्ध है. क्लिनिक निबंधन 31 अगस्त 17 तक ही है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें