13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब तस्करी के मामले में 15 साल का कारावास

मधुबनी : शराब तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंहा ने ललमनियां थाना क्षेत्र के भेलहा विरपूर निवासी आरोपी मुख्तार मंसूरी को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं […]

मधुबनी : शराब तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंहा ने ललमनियां थाना क्षेत्र के भेलहा विरपूर निवासी आरोपी मुख्तार मंसूरी को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ध्रुवनारायण प्रसाद ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कृष्णदेव यादव ने बहस किया था.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार 5 जनवरी 2017 को लौकहा स्थित एसएसबी 35 वां बटालियन द्वारा गश्ती के दौरान शराब तस्कर मुख्तार मंसुरी को 71 लीटर शराब के साथ पकड़ा था. जिसे एसएसबी द्वारा उत्पाद विभाग को सौंप दिया था.
शराब मामले में पहला फैसला. शराब बंदी के बाद शराब तस्करी को लेकर पहला फैसला है. महज आठ महीनों में न्यायालय ने विचारण कर दोषी को सजा सुना दी.
विशेष न्यायाधीश द्वितीय एडीजे ने सुनाया फैसला
शराब मामले में पहला फैसला, एसएसबी ने पकड़ा था

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें