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अश्लील भोजपुरी गाना बजाने वालों की अब खैर नहीं, होगा केस दर्ज

पुलिस मुख्यालय(अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग)द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि यह एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है

मधेपुरा होली या अन्य मौकों पर अश्लील भोजपुरी गाना बजाने वालों की अब खैर नहीं है. राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि सार्वजनिक समारोहों, बसों, ट्रकों और ऑटो-रिक्शा में इन गीतों को बजाने वाले लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई है. होली या अन्य मौकों पर सार्वजनिक स्थानों पर ‘दोहरे अर्थ वाले’ भोजपुरी गाने बजाने वालों पर अब कड़ा एक्शन होगा. बिहार पुलिस ने ऐसी हरकतें करनेवालों के कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय(अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग)द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि यह एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है,जो महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के साथ-साथ बच्चों की मानसिकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है. राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि सार्वजनिक समारोहों,बसों, ट्रकों और ऑटो-रिक्शा में इन गीतों को बजाने वाले लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. शुक्रवार को जारी सर्कुलर सभी महानिरीक्षकों,उप महानिरीक्षकों और रेलवे पुलिस को भेजा गया है. इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों और अश्लील तथा द्विअर्थी भोजपुरी गीतों को बढ़ावा देने वालों की पहचान करने के लिए पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए.

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