मधेपुरा. जिला मुख्यालय के 24 केंद्रों पर 18 फरवरी से तीन मार्च तक होने वाली इंटर परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्र के आस पास धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किया गया है. इस संबंध अनुमंडल पदाधिकारी बिमल कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू किया है. उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति मानव शरीर के लिए घातक किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. इसके अलावा नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाल धारण, विवाह एवं श्मशान घाट की जुलूस को इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रखा गया है.
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इंटर परीक्षा के दौरान लागू रहेगा धारा 144
मधेपुरा. जिला मुख्यालय के 24 केंद्रों पर 18 फरवरी से तीन मार्च तक होने वाली इंटर परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्र के आस पास धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किया गया है. इस संबंध अनुमंडल पदाधिकारी बिमल कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए […]
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