मधेपुरा : बिहारमें मधेपुरा जिले के मुरलीगंजसे रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक अनोखा मामलाप्रकाश में आया है. जहां एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की बेटी के साथ शादी रचा ली. मुरलीगंज थानाध्यक्ष के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत जोरगामा पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी दीपक शर्मा (42 वर्ष) पिता स्वर्गीय रघुनाथ शर्मा, घर मीरगंज वार्ड नंबर 11 ने अपने दोस्त की बेटी जो पिछले कुछ वर्षों से दीपक शर्मा के घरमें रहकर पढ़ाई करती थी, के साथ शादी रचा ली है.
27 अगस्त को लड़की के माता-पिता ने मुरलीगंज थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करवायीहै.जिसमेंकहा गया है कि उनकी बेटी पढ़ाई कर अपने भाई के साथ गांव को लौट रही थी तभी रास्ते में बलवा पुल से पश्चिम बिना पट्टी की ओर जाने वाली सड़क पर दीपक शर्मा ने बाइक से पहुंचकर कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर के नहर तक छोड़ देते हैं और लड़की को जबर्दस्ती बाइक पर बैठा लिया.इसकेबाद भाई अपने घर की ओर चला. घर पहुंच कर उसने बहन के बारे में अपने माता-पिता पूछा कि वह घर पहुंची या नहीं. जब देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो दीपक शर्मा के यहां उसकी पत्नी अनीता देवी से तथा दीपक की बहन माला देवी पति संजीव शर्मा से पूछताछ की तो उन्होंने उल्टे लड़की के माता-पिता पर ही आरोप लगाया कि लड़की को छुपाकर तुम ही रखे हो और हम पर आरोप लगाते हो. तत्पश्चात मूरलीगंज थाने पहुंचकर शादी की नीयत से अपहरण की सूचना दी गयीऔर थाने में थाना कांड संख्या 317/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी.
मुरलीगंज थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है. बीती रात शुक्रवार को रात जानकीनगर थाना अंतर्गत लादूगढ़ से दोनों को बरामद किया गया तथा भादंसं 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए न्यायालय भेज दिया गया, क्योंकि लड़की नाबालिग है. गौरतलब हो कि दीपक शर्माचारबच्चों के पिता है और चारों लड़के की उम्रक्रमश: चार साल, पांच साल, साढ़े छह साल और नौ साल बतायीजा रही है.
गौर हो कि कुछ दिनों पूर्व दिनांक 27 जुलाई 2019, 9:30 बजे दिन में मीरगंज के ही दो लड़के बाबर (पिता मोहम्मद इलियास) और बबलू (पिता देवानंद पासवान) को इसी लड़की ने मूरलीगंज थाने में आवेदन देकरदोनों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था.जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट के तहत दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.