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प्रधानाध्यापक विपिन कुमार निलंबित, बिना अनुमति विद्यालय भवन तोड़ने का मामला

Updated at : 25 Jun 2025 7:12 PM (IST)
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प्रधानाध्यापक विपिन कुमार निलंबित, बिना अनुमति विद्यालय भवन तोड़ने का मामला

उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर शहजादपुर के प्रधानाध्यापक विपिन कुमार को बिना किसी विभागीय अनुमति के विद्यालय भवन तोड़ने के मामले में निलंबित कर दिया गया है.

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बड़हिया. प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर शहजादपुर के प्रधानाध्यापक विपिन कुमार को बिना किसी विभागीय अनुमति के विद्यालय भवन तोड़ने के मामले में निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, शिक्षा विभाग, लखीसराय द्वारा की गयी है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा, लखीसराय के पत्रांक 1092, दिनांक 24 मई 2025 के आलोक में मिली जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि श्री कुमार ने विद्यालय भवन को अवैध रूप से तोड़वाया है. मामले को गंभीर मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय के आदेश के अनुपालन में कारणपृच्छा की प्रक्रिया पूरी की गयी लेकिन नियत समय पर जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने के बाद उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, लखीसराय निर्धारित किया गया है. मामले से संबंधित आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस निर्णय पर सहमति प्राप्त है. इस संबंध में प्रतिलिपि संबंधित शिक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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