प्रत्याशियों के पूरे चुनाव खर्च की निगरानी करेगी प्रशासनिक कमेटी

Updated at : 20 Mar 2019 5:46 AM (IST)
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प्रत्याशियों के पूरे चुनाव खर्च की निगरानी करेगी प्रशासनिक कमेटी

किशनगंज : चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा अवैध राशि खर्च करने के मामले में चुनाव आयोग सख्त रुख अपनाये जाने का निर्देश दिया है़ चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग गठित किया है़ अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग प्रत्येक अभ्यर्थी के चुनाव खर्च पर निगरानी रखेगा़ इस संबंध में अभ्यर्थी […]

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किशनगंज : चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा अवैध राशि खर्च करने के मामले में चुनाव आयोग सख्त रुख अपनाये जाने का निर्देश दिया है़ चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग गठित किया है़ अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग प्रत्येक अभ्यर्थी के चुनाव खर्च पर निगरानी रखेगा़

इस संबंध में अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह वाणिज्य कर उपायुक्त शारदानंद झा ने बताया कि नगर परिषद के सभाकक्ष में अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग कार्यरत है़ इस कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी प्रत्येक दिन के खर्च के लेखा जोखा की जांच करेंगे़
अवैध राशि के आवागमन पर निगरानी
चुनाव में खर्च हेतु अवैध राशि के आवागमन पर उड़नदस्ता दल एवं स्टैटिक निगरानी दल सक्रिय है़ जिला अंतर्गत विभिन्न चेक पोस्ट पर नाका आदि का भारी मात्रा में नगद राशि एवं बहुमूल्य सामग्रियों के धर पकड़ हेतु नियमित जांच करेगा़ 50 हजार से अधिक राशि के लाने ले जाने पर रुपये का श्रोत एवं कार्य बताना अनिवार्य होगा़ अन्यथा जांच दल द्वारा बरामद राशि जब्त कर लिया जायेगा़
जब्त राशि के संबंध में सुनवाई के लिए अपीलीय कमेटी
जांच के क्रम में यदि राशि जब्त कर लिया जाता है तो रुपये के स्वामी अपीलीय कमेटी में सुनवाई हेतु शिकायत दर्ज करा सकते है़ अपीलीय कमेटी में उप विकास आयुक्त दर्ज करा सकते है़ अपीलीय कमेटी में उप विकास आयुक्त यशपाल मीणा, वाणिज्य कर उपायुक्त सह अभ्यर्थी व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी शारदानंद झा एवं वरीय कोषागार पदाधिकारी राम बालक कुमार शामिल है़
अपीलीय कमेटी के समक्ष यदि यह साबित हो जाता है कि जब्त रुपया का इस्तेमाल चुनाव में नहीं होना है और इसका श्रोत वैध है तो अपीलीय कमेटी जिनका रुपया है उन्हें लौटा सकता है़ वहीं दस लाख या इससे अधिक की बरामदगी पर रुपये के संबंध में आयकर विभाग को सूचना देना अनिवार्य है़
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