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आदर्श आचार संहिता लगने के साथ उतरने लगा होर्डिंग-बैनर

Updated at : 07 Oct 2025 9:57 PM (IST)
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आदर्श आचार संहिता लगने के साथ उतरने लगा होर्डिंग-बैनर

आदर्श आचार संहिता लगने के साथ उतरने लगा होर्डिंग-बैनर

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खगड़िया. विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है. 72 घंटे के अंदर सरकारी गैर सरकारी भवनों प्रतिष्ठानों एवं अन्य जगहों पर लगे होर्डिंग और बैनर उतारने की कार्रवाई शुरू हो गयी है़ जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है. आचार संहिता प्रभावी होते ही बैनर पोस्टर उतरवा रहे महेशखूंट थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि इलाके में सार्वजनिक जगहों पर लगे बैनर-पोस्टर को अभियान चलाकर हटाया जा रहा है. इधऱ दूसरी ओर आचार संहिता प्रभावी होते ही आयोग ने निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता लगने के 72 घंटों के भीतर सभी अनधिकृत होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाये जाने चाहिए. इस निर्देश का पालन करते हुए गोगरी प्रखंड में भी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. वहीं गोगरी में भी चुनाव आचार संहिता की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है. सोमवार को चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तिथि की जैसे ही घोषणा हुई. सार्वजनिक जगहों चौक-चौराहे सहित अन्य जगहों पर पहले से टांगे गये राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने को लेकर प्रशासनिक खेमे की चिंता बढ़ गयी. देर शाम तक गोगरी नगर परिषद सहित प्रखंड क्षेत्र में टांगे गये बैनर पोस्टर पदाधिकारियों की देख रेख में हटाने का सिलसिला जारी रहा. शहर में आरओबी पर लगे बैनर व पोस्टर को हटाया गया. दीवार पर लिखे नारे को पेंट से मिटाया जा रहा है.

चुनाव को लेकर शस्त्रों पर लगी पाबंदी

जिला दंडाधिकारी नवीन कुमार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिले में शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. कहा कि किसी भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसधारी) व्यक्ति को चुनाव अवधि में शस्त्रों का वहन या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, किसी भी चुनावी सभा, जुलूस या प्रचार अभियान में शस्त्रों का उपयोग या प्रदर्शन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा.

परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय को मिलेगी छूट

विधि-व्यवस्था व निर्वाचन कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मी, सैनिक और पुलिस बल के अलावा वे अनुज्ञप्तिधारी जो जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र निरीक्षण या जमा कराने के लिए ले जा रहे हो. यह आदेश 06 अक्टूबर 2025 से 60 दिनों तक अथवा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक (जो पहले हो) प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी और सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है.

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सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की हुई बैठक

खगड़िया. चुनाव को लेकर मंगलवार को अनुमंडल सभागार में खगड़िया व अलौली विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई. अलौली विधानसभा के सेक्टर पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बैठक की, जबकि सदर विधानसभा के सेक्टर पदाधिकारी को डीसीएलआर आलोक कुमार ने निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार कार्यों करने को कहा. इसमें मुख्य रूप से बूथों पर उपलब्ध संसाधन के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिया. इसके साथ ही समीक्षा के दौरान भेद्य बूथों के बारे में जानकारी ली गयी. वहीं निर्देश दिया गया कि वे लोग पूरी तरह से जांच के दौरान ध्यान देंगे कि कहीं किसी भी वोटरों को वोटिंग करने से प्रभावित तो किसी द्वारा नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा भी सेक्टर पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को बिन्दुवार जानकारी दी गयी. इस दौरान सभी सेक्टर पदाधिकारियों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया.

चलंत मतदान केंद्र पर शौचालय व चापाकल की व्यवस्था

चलंत मतदान केंद्र पर शौचालय व चापाकल की व्यवस्था की जा रही है. मालूम हो कि जिले में 1372 मतदान केंद्र है, जिसमें दो मतदान केंद्र चलंत मतदान केंद्र है. बताया जाता है कि बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 381 व 382 गांधी नगर इतमादी चलंत मतदान केंद्र पर शौचालय व चापाकल की व्यवस्था की गयी है. बताया जा रहा है कि इतमादी गांव स्थित मध्य विद्यालय कटाव का भेंट चढ़ गया था. इतमादी गांधी नगर स्कूल में दो मतदान केंद्र बनाया गया था. अब चलंत बूथ का निर्माण कराया गया है. यहां पर सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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