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राशन गबन मामले में रामपुर के डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 18 Sep 2025 10:37 PM (IST)
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राशन गबन मामले में रामपुर के डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

एमओ के आवेदन पर डीलर के विरूद्ध हुई प्राथमिकी

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एमओ के आवेदन पर डीलर के विरूद्ध हुई प्राथमिकी गोगरी. प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत में खाद्यान्न गबन मामले में डीलर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एसडीओ प्रधुमन सिंह यादव के आदेश पर डीलर राजेश कुमार दास के विरूद्ध कार्रवाई की गयी. बताया जाता है कि एमओ विमलेश कुमार ने डीलर पर आरोप लगाया कि गोदाम से 115.68 क्विंटल चावल और 76.75 क्विंटल गेहूं गायब पाया गया. जांच में अनियमितताएं पायी गयी. जिसके बाद डीलर का लाइसेंस रद्द करने का अनुशंसा किया गया है. एमओ के आवेदन पर डीलर के विरुद्ध थानाध्यक्ष अजीत कुमार नें कांड संख्या 241/25 दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी है. मालूम हो कि एसडीओ के आदेश पर रामपुर पंचायत के फतेहपुर गांव के डीलर राजेश कुमार दास के विरुद्ध एमओ ने खाद्यान्न गबन करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है. बीते 14 सितंबर को जन वितरण प्रणाली विक्रेता राजेश कुमार दास के दुकान की जांच की गयी. जांच के दौरान विक्रेता का दुकान बंद पाया गया. विक्रेता के पत्नी से पूछने पर बताया गया कि बीते 02 वर्ष से खाद्यान्न नहीं आ रहा है. आपलोग अपना ई-पोश मशीन ले जाएं. जिसके बाद एमओ द्वारा इ-पॉस पोर्टल पर डीलर राजेश कुमार दास के एफपीएस आईडी 122300200439 पर खाद्यान्न की जांच की गयी. जांच के दौरान डीलर के भंडार में चावल 115.68 क्विंटल एवं गेहूं 76.75 क्विंटल होना चाहिए. लेकिन, डीलर के पत्नी द्वारा बताएं अनुसार भंडार में खाद्यान्न नहीं है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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