पूर्व विधायक को सुनायी सजा, मिली जमानत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :21 Feb 2016 7:19 AM (IST)
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खगड़िया : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरज कुमार भास्कर ने प्रदर्शन के एक मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक सह सीपीआइ के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह समेत एक अन्य को दो साल के कारावास तथा तीन हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई और […]
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खगड़िया : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरज कुमार भास्कर ने प्रदर्शन के एक मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक सह सीपीआइ के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह समेत एक अन्य को दो साल के कारावास तथा तीन हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई और फिर जमानत पर रिहा कर दिया. 16 अक्तूबर, 2000 को पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह अपने समर्थकों के साथ समक्ष किया था.
इसके बाद उन पर डीएम के आदेश पर वहां प्रदर्शन की निगरानी के लिए प्रतिनियक्त दंडाधिकारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी रामकेश्वर केवट के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
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