नक्सली गिरोह के दो सदस्यों को 5-5 वर्ष की सजा

Published at :05 Feb 2016 4:51 AM (IST)
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नक्सली गिरोह के दो सदस्यों को 5-5 वर्ष की सजा

खगड़िया : हत्या के प्रयास एवं अवैध हथियार रखने के आरोप में नक्सली गिरोह के दो सदस्यों के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कृष्ण मुरारी श्ररण ने गुरुवार को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2008 की रात्री मोरकाही थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली की […]

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खगड़िया : हत्या के प्रयास एवं अवैध हथियार रखने के आरोप में नक्सली गिरोह के दो सदस्यों के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कृष्ण मुरारी श्ररण ने गुरुवार को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2008 की रात्री मोरकाही थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली की खुटहा गांव में खेती करने वाले किसान से लेवी वसूलने के लिए नक्सली गिरोह के कुख्यात फरारी अपराधी नरेश सदा मोहनपुर निवासी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर योजना बना रहे हैं. सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गयी. अपराधी पुलिस को देख कर फायरिंग करने लगे.

पुलिस द्वारा आत्मसर्मपण के लिए बार बार कहने पर भी फायरिंग जारी रही. पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई को देखते हुए अपराधी भागने लगे. भागने के क्रम में पुलिस ने फरारी नक्सली अपराधी मोहनपुर निवासी नरेश सदा एवं सहुरी निवासी विशुनदेव सदा को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया. न्यायालय ने उक्त दोनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर पांच-पांच वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से मदन कुमार सिन्हा एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो इस्माइल हुसैन ने पक्ष रखा.

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