प्रबंधक को धमकी देने के मामले में प्राथमिकी

Published at :18 Jul 2015 11:05 PM (IST)
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प्रबंधक को धमकी देने के मामले में प्राथमिकी

चौथम. 40 लाख रुपये का आवासीय ऋण नहीं देने पर चौथम के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक प्रबंधक को जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. तत्कालीन बैंक प्रबंधक विजय पाल ने इसको लेकर न्यायालय में थाना क्षेत्र के कैसी गांव के ऋण आवेदक […]

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चौथम. 40 लाख रुपये का आवासीय ऋण नहीं देने पर चौथम के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक प्रबंधक को जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. तत्कालीन बैंक प्रबंधक विजय पाल ने इसको लेकर न्यायालय में थाना क्षेत्र के कैसी गांव के ऋण आवेदक शंभु सिंह आदि के खिलाफ रंगदारी एवं जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था.

इधर, चौथम थाने में मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गयी है. आरोपी ने 40 लाख के आवासीय ऋण की अर्जी बैंक में दी थी. तत्कालीन बैंक प्रबंधक विजय पाल ने जब जमीन के दस्तावेज को खंगाला, तो जमीन का मामला न्यायालय में टाइटिल शूट में अटका मिला. इसके बाद उन्होंने ऋण अस्वीकृत कर दिया था. ऋण नहीं दिये जाने पर शंभु सिंह ने अपने साथियों के साथ मिल कर प्रबंधक को बंधक बनाते हुए छह लाख रुपये की रंगदारी मांगी. रकम नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गयी. प्रबंधक ने इसकी सूचना थाना सहित एसपी को दी. बावजूद न्याय नहीं मिलने पर न्यायालय में नालसी वाद दायर किया था. इसके आधार पर अब प्राथमिकी दर्ज किया है.

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