प्रखंड शिक्षक पर कार्रवाई का निर्देश

Updated at :31 Jan 2015 11:03 PM
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प्रखंड शिक्षक पर कार्रवाई का निर्देश

कवेला पंचायत का मामला, हाइकोर्ट में अपीलपरबत्ता. प्रखंड के कबेला के पंचायत शिक्षक विपुल विक्रम को शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कार्यालय आदेश जारी कर नियोजन से हटाने का आदेश दिया है. डीपीओ के ज्ञापांक 273 दिनांक 30 जनवरी 15 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्लू जेसी 21067 […]

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कवेला पंचायत का मामला, हाइकोर्ट में अपीलपरबत्ता. प्रखंड के कबेला के पंचायत शिक्षक विपुल विक्रम को शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कार्यालय आदेश जारी कर नियोजन से हटाने का आदेश दिया है. डीपीओ के ज्ञापांक 273 दिनांक 30 जनवरी 15 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्लू जेसी 21067 / 2012 में पारित आदेश के आलोक में प्रधानाध्यापक को आदेश दिया गया है कि विपुल विक्रम को पद से हटाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है. इसके साथ ही सेंटू चौधरी को विद्यालय में योगदान का निर्देश जारी किया गया है. हालांकि जानकारों का मानना है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में इस प्रकार के आदेश को जारी करने का वैध अधिकार नियोजन इकाई के पास है तथा अन्य वरीय पदाधिकारी नियोजन इकाई को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए आदेश पत्र जारी करते हैं. किंतु इस मामले में डीपीओ द्वारा सीधे आदेश निर्गत कर दिया गया है. हालांकि मामले के एक पक्ष कर विपुल विक्रम ने बताया कि इस मामले में डबल बेंच में अपील की गयी है तथा एकल खंडपीठ के आदेश को भी जिला कार्यालय द्वारा मनमाने व्याख्या के कारण मतलब बदल गया है.

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