विनीता की रिट याचिका खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Jan 2015 10:03 PM

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-खीराडीह पंचायत शिक्षक नियोजन का मामलापरबत्ता. प्रखंड के खीराडीह पंचायत में वर्ष 2005 में हुए पंचायत शिक्षक नियोजन में हुई गड़बड़ी के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में दर्ज कराये गये रिट को खारिज कर दिया गया है. खीराडीह निवासी विनीता कुमारी द्वारा उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी 22762/2013 दर्ज कराया गया था. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी […]

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-खीराडीह पंचायत शिक्षक नियोजन का मामलापरबत्ता. प्रखंड के खीराडीह पंचायत में वर्ष 2005 में हुए पंचायत शिक्षक नियोजन में हुई गड़बड़ी के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में दर्ज कराये गये रिट को खारिज कर दिया गया है. खीराडीह निवासी विनीता कुमारी द्वारा उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी 22762/2013 दर्ज कराया गया था. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एक खंडपीठ ने पांच जनवरी को वाद की सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया. मामले में तमाम सरकारी पदाधिकारियों समेत राजेश कुमार की धर्म पत्नी रेखा कुमारी तथा राजीव कुमार रमण की धर्म पत्नी रेखा कुमारी को पक्षकार बनाया गया था. रिट में आरोप लगाया गया था कि पंचायत शिक्षक नियोजन 2005 में एक ही नाम की दो अभ्यर्थी रहने के कारण अनुसूचित जाति की रिक्ति पर पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी की बहाली कर ली गयी. जानकारी के अनुसार इस मामले में उच्च न्यायालय में एक रिट और दायर किया गया हे जो अभी चल रहा है.

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